सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम ज़मानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा है कि अगर आशीष मिश्रा और उनके परिवार ने गवाहों को प्रभावित करने या ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो ज़मानत रद्द कर दी जाएगी.
इससे पहले फरवरी में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.
3 अक्तूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर खीरी ज़िले के दौरे के ख़िलाफ़ किसान प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी जिसमें चार किसान मारे गए थे. इसके बाद हुई हिंसा में बीजेपी के तीन कार्यकर्ता मारे गए थे. इस घटना में कुल मिलाकर आठ लोग मारे गए थे.
नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की निगरानी करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था.उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि राज्य सरकार ने गवाहों और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा के लिए सभी तरह की कोशिशें की हैं.
Compiled: up18 News
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