उत्तराखंड: हरिद्वार के ऑनर किलिंग केस में सगे भाई सहित 3 को उम्र कैद

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बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था परिवार

हरिद्वार का यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। दरअसल, शिवानी का रिश्ता अजय सिंह के साथ बन गया था। वह अजय सिंह से शादी करना चाहती थी। यह रिश्ता परिवार के लोगों को कबूल नहीं था। वे इससे नाराज थे। अक्टूबर 2017 में बेटी के इस रिश्ते से नाराज परिजनों ने शिवानी को खत्म करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने पड़ोसियों की भी मदद ली। पुलिस की चार्जशीट में पूरा मामला सामने आया। पुलिस की जांच में साफ हुआ कि 20 वर्षीय शिवानी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसकी मौत के तुरंत बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मामा समेत पांच लोगों पर दर्ज हुआ केस

शिवानी की मौत का मामला गरमा गया। इस मामले में केस दर्ज कराया गया। यह केस शिवानी के प्रेमी अजय सिंह की ओर से दर्ज कराया गया था। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) राजकुमार ने शनिवार को कहा कि पीड़ित के मामा अशोक सहित पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने अशोक को जहां क्लीन चिट दे दी वहीं हरिद्वार के बुग्गावाला निवासी मिथलेश देवी, सौरभ, सुनील और सिरमौर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, क्योंकि शिवानी की घर पर ही हत्या कर दी गई। गोपनीय तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

शिवानी और अजय की बातचीत सबूत

एडीजीसी ने कहा कि शिवानी और शिकायतकर्ता अजय सिंह के बीच फोन पर हुई बातचीत हुई थी, यही बाद में अपराध के सबूत के तौर पर पेश की गई। दरअसल, शिवानी की हत्या के कुछ समय पहले दोनों की बातचीत हुई थी। जब शिवानी ने अजय को फोन किया था तो उसने इस प्रकार की आशंका जताई थी। उसने कहा था कि उसकी हत्या हो सकती है। बातचीत की रिकॉर्डिंग को मुख्य सबूत के रूप में सामने आई।

अजय को आरोपियों ने धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। अजय ने पुलिस के सामने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। फॉरेंसिक लैब से बातचीत के रिकॉर्डिंग की जांच कराई गई। इसे सही पाया गया। हरिद्वार कोर्ट ने 6 अगस्त को आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Compiled: up18 News