कंगना के खिलाफ जारी नहीं होगा NBW, जावेद अख्तर की मांग खारिज

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2022 का पहला हफ्ता कंगना के लिए सुकून भरी खबर लेकर आया है। दरअसल, जावेद अख्तर ने मुंबई की स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर कर एक्ट्रेस कंगना रनोट के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। अब कोर्ट ने कंगना रनोट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग खारिज कर दी है। जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने बताया है कि अगली सुनवाई अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में 1 फरवरी को होगी।

मंगलवार को हुई जावेद की याचिका की सुनवाई

जावेद अख्तर ने पिछले साल दिसंबर में कोर्ट में याचिका लागई थी। अख्तर की ओर से कहा गया था कि कंगना बहाने बनाकर अदालत में पेश नहीं हो रहीं लेकिन इसी समय में वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रहीं हैं। अदालत ने अर्जी पर कंगना के वकील को सुनवाई की अगली तारीख चार जनवरी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। एक्ट्रेस आखिरी बार 20 सितंबर को अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर. आर. खान के सामने पेश हुई थीं।

केस ट्रांसफर की अर्जी हो चुकी है खारिज

इससे पहले एक मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के संबंध में कंगना की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि ​​​​जावेद की शिकायत के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। कंगना ने अदालत का दरवाजा खटखटाया जमानत और मुचलके के बाद उनका वारंट रद्द कर दिया गया था।

यह है मानहानि का पूरा मामला

जावेद अख्तर ने अपने वकील निरंजन मुंदर्गी के जरिए 2 नवंबर 2020 को एक प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कंगना के खिलाफ IPC के सेक्शन 499 (मानहानि) और सेक्शन 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत आरोप लगाए थे। अख्तर का दावा था कि 57 मिनट तक चले इंटरव्यू में कंगना बिना किसी सुबूत या नॉलेज के सुशांत की मौत से जुड़े हालातों पर बोलती दिखाई देती हैं।

अख्तर का दावा था कि कंगना के ऋतिक रोशन मामले में और सुसाइड गैंग का हिस्सा होने के कमेंट के चलते उन्हें कई धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेज आए। उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। उनके मुताबिक, इस कमेंट की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हुई।

-एजेंसियां