नये बिजली कनेक्शन लेने पर 33 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 15 प्रतिशत छूट दे योगी सरकार: उपभोक्ता परिषद

नये बिजली कनेक्शन लेने पर 33 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 15 प्रतिशत छूट दे योगी सरकार: उपभोक्ता परिषद

Press Release

लखनऊ। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को नया बिजली कनेक्शन लेने पर 33 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 15 प्रतिशत रिबेट दिए जाने के लिए उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में वितरण संहिता की धारा 1.3(1) के तहत नया प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव दाखिल किया है ।

उपभोक्ता परिषद को पूरी उम्मीद पावर कॉरपोरेशन भी इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। वहीं उपभोक्ता परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से भी उठाई मांग कहा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत सरकार विद्युत नियामक आयोग को अविलंब इस कानून को पारित करने के लिए आदेश दे । उपभोक्ता परिषद को पूरी उम्मीद उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिजली का नया कनेक्शन महिलाओं के नाम लेने पर उन्हें बड़ी रिबेट देगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पुनर्विलोकन पैनल के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा वर्तमान में नई कॉस्ट डाटा बुक को लेकर पैनल सब कमेटी की बैठक होनी है जिसमें विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष की अध्यक्षता में पावर कॉरपोरेशन व उपभोक्ता परिषद जो अपनी बात रखेगा को पूरी उम्मीद है की पावर कॉरपोरेशन उपभोक्ता परिषद के इस महिला सशक्तिकरण वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगा क्योंकि उपभोक्ता परिषद भी पावर कारपोरेशन के अनेकों प्रस्ताव का समय-समय पर समर्थन करता है ।

अंततः विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता परिषद के इस नए प्रस्ताव के आधार पर कानून में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा उपभोक्ता परिषद को पूरी उम्मीद है की वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा प्रयत्नशील है ऐसे में इस प्रस्ताव का उत्तर प्रदेश सरकार भी समर्थन करेगी उपभोक्ता परिषद जल्द ही इस पूरे मामले पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेगा और प्रदेश के  मुख्यमंत्री  को भी इस प्रस्ताव पर एक पत्र भेजकर सरकार से भी मांग करेगा की उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत लोक महत्व का विषय मानते हुए विद्युत नियामक आयोग को यह निर्देश दे कि आयोग अभिलंब इस प्रस्ताव को लागू करने की दिशा में नया कानून बनाएं।

उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में इस प्रस्ताव को दाखिल करने के पहले विगत 23 व 24 सितंबर को प्रदेश के उपभोक्ताओं के बीच एक वेबीनार आयोजित कर उनकी भी रैली थी जिस पर सभी प्रदेश के सैकडो की संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने सभी बिजली कंपनियों की तरफ से भाग लेकर उपभोक्ता परिषद के इस प्रस्ताव का समर्थन किया इस तथ्य को भी विद्युत नियामक आयोग को उपभोक्ता परिषद ने अवगत कराया है