टीवी एक्टर शीजान खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ एक्टर के खिलाफ दिसंबर 2022 में तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में FIR दर्ज हुई थी, जिसको कोर्ट ने रद्द करने से इंकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले की जांच में एक्टर के शामिल होने का पता चलता है।
न्यायाधीश अजय गडकरी और न्यायाधीश शर्मिला देशमुख की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शीजान खान के खिलाफ लगे आरोपों की शुरुआती जांच से पता चलता है कि तुनिषा शर्मा के साथ रिश्ता खत्म करने, किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर करने और लगातार झगड़ों ने एक्ट्रेस को काफी प्रभावित किया था। बता दें कि तुनिषा शर्मा (21) और शीजान खान 24 दिसंबर, 2022 को मुंबई के बाहरी इलाके वसई के पास एक स्टूडियो में एक टेलीविजन शो की शूटिंग कर रहे थे।
तुनीषा शर्मा ने की थी आत्महत्या
तुनिषा शर्मा और शीजान खान के बीच दो महीने तक अफेयर चला था, लेकिन किसी कारण उनके बीच यह रिश्ता टूट गया था। 24 दिसंबर की दोपहर 3 बजे के करीब, तुनिषा शर्मा और शीजान खान के बीच कथित तौर पर उनके ‘मेकअप रूम’ में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद तुनिषा ने फांसी लगा ली थी।
कोर्ट ने शीजान को ठहराया जिम्मेदार
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि शीजान खान की ओर से किए गए अपमान से पीड़िता तुनिषा शर्मा के आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी।।’ पीठ ने शीजान खान की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि एक लव रिलेशन में रहना और ब्रेकअप करना आज के दौर का एक सामान्य पहलू है। अदालत ने कहा, ‘शीजान ने जानबूझकर पीड़िता को मानसिक रूप से परेशान किया और उसके साथ अक्सर झगड़ा करके उसे अपमानित किया।’
Compiled: up18 News