ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

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इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की इजाजत दे दी. हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने, यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया.

वाराणसी की जिला अदालत का ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखते हुए सर्वे जारी रखने पर अपनी सहमति दे दी. इसके लिए एएसआई की रिपोर्ट और अदालत में दिए उनके भरोसे और वायदे को आधार बनाया गया है. एएसआई ने इमारत या ढांचे को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ कैमरा और अन्य उपकरणों और आधुनिक जीपीआरएस के जरिए ही सर्वेक्षण करने का भरोसा दिया था.

इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था.

ज्ञानवापी परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा

इस बीच ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल बढ़ गई है. ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के 500 मीटर के दायरे में करीब 1600 जवान सुरक्षा में तैनात हैं. पुलिस भी अलर्ट पर है.

Compiled: up18 News


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