माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य 6 हफ्ते में तैनात करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट

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अपर मुख्य सचिव ने कहा 4 सप्ताह में पूरी होगी सदस्यों की चयन प्रक्रिया

इस मामले में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड के 10 सदस्यों की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है 6 हफ्ते में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को 6 हफ्ते में नियुक्ति पूरी करने का समय दे दिया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसडी सिंह ने दीपक कुमार अग्रवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।

अकेले चेयरमैन से नहीं गठित होता बोर्ड-याची

दीपक कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि बोर्ड के सदस्यों के पद खाली हैं बोर्ड चेयरमैन सहित 10 सदस्यों से बनता है, लेकिन अकेले चेयरमैन के होने के नाते बोर्ड का गठन नहीं हो सकता है। कोर्ट ने चेयरमैन को 4 हफ्ते में सुनकर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड गठित होना चाहिए लेकिन सदस्यों के पद खाली रहते बोर्ड निष्क्रिय नहीं हो सकता। जब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक चेयरमैन ही बोर्ड का काम देखें। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से याची के निलंबन को अनुमति देने की वैधता पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड के निर्णय के बाद इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी।

-एजेंसी