अगले दो महीने पाबंदियों के घेरे में आगरा: 31 मार्च तक निषेधाज्ञा जारी, बिना अनुमति जुलूस और लाउडस्पीकर पर रोक
आगरा। आगामी त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी व बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट आगरा में धारा 144 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163) लागू कर दी गई है। यह आदेश 1 फरवरी से प्रभावी होकर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने यह जानकारी […]
Continue Reading
