सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फ़ैसले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) एक्ट 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता की अगुवाई वाली दो जजों की बेंच ने अपने फ़ैसले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (SGPC) के नियंत्रण वाले गुरुद्वारों पर कब्ज़ा करने की हरियाणा सरकार की दलील को ख़ारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कानून के ख़िलाफ़ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है और कानून की वैधता बरकरार रखी गई है.
हरभजन सिंह नाम के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा कानून तो चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य विधानमंडल के पास गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए कोई संगठन बनाने का अधिकार नहीं है. याचिकाकर्ता का कहना था कि ये अधिकार सिर्फ़ संसद के पास है.
हरियाणा कानून को चुनौती देते हुए हरभजन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और अंतरराज्यीय निगम अधिनियम 1957 का भी उल्लंघन है.
-एजेंसी
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.