दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर एक्शन शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट की रोक

City/ state National

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाक़े में एनडीएमसी की ओर से चलाए जा रहे अवैध निर्माण की कार्रवाई पर फ़िलहाल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अभी यथास्थिति बहाल रखी जाए.

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुआई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने ये आदेश देते हुए कहा है कि इस मामले पर सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी. पिछले दिनों हनुमान जयंती के मौक़े पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसा में नौ लोग घायल हुए थे. इस मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि इसका पालन किया जाएगा.

उन्होंने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी.” हनुमान जयंती के मौके पर 16 अप्रैल को यहां शोभायात्रा के दौरान पथराव हुआ और गोली तक चली.

जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अब अतिक्रमण के ख़िलाफ़ अभियान

इससे पहले आज सुबह दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी.

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस इलाके में अतिक्रमण हटाने के अभियान का पहले एलान किया था.
अतिक्रमण हटाने से पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) दीपेंद्र पाठक ने पूरे इलाके का जायज़ा लिया.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “हम एनडीएमसी को अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा मुहैया कराएंगे. यहां पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं. हमारा ध्यान कानून और व्यवस्था पर है.”

16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभायात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में पथराव और हिंसा हुई थी. हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित 9 लोग घायल हो गए थे.

नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजा इक़बाल सिंह ने अतिक्रमण रोधी अभियान पर कहा, “पूरी दिल्ली में अतिक्रमण हटाया जाएगा. पहले भी हमने अभियान के लिए सुरक्षा की मांग की थी लेकिन कुछ कारणों से एक्शन नहीं लिया गया.”

-एजेंसियां


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