सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों के सूचना आयोगों से वादियों को सुनवाई के लिए हाइब्रिड विकल्प मुहैया कराने को लेकर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश के सभी राज्यों के सूचना आयोगों को निर्देश दिया है कि वह वादियों के लिए शिकायतों की ई-फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा दें।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि सभी राज्यों के सूचना आयोग को सुनवाई के हाइब्रिड विकल्प के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
याचिका में वर्चुअल सुनवाई की मांग
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि सभी राज्यों के सूचना आयोग को हाइब्रिड सुनवाई का विकल्प देना चाहिए। कोर्ट ने माना कि तकनीक की मदद से न्याय पाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोगों को निर्देश दिया गया है कि सभी वादियों को चरणबद्ध तरीके से ई-फाइलिंग की सुविधा देनी सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इस याचिका में राज्य सूचना आयोगों के बेहतर कामकाज के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई कि वादियों को फिजिकल के साथ ही वर्चुअल तरीके से भी सुनवाई का विकल्प देने की मांग की गई है।
Compiled: up18 News
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.