सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दे।
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को लेकर कहा कोई कहेगा इस्लाम की रक्षा करें तो कोई कहेगा कि ईसाई धर्म की रक्षा करें।
पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल के अलावा जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला भी शामिल रहे।
याचिका उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने दायर की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा आप कुछ करते हैं या आप कुछ बनाते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक रहा है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसा करें। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
Compiled: up18 News