हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा.

याचिकाकर्ताओं के वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट से इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट होली के बाद ही तय करेगी कि इस पर कब सुनवाई होगी.

इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को छात्राओं की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. ऐसे में छात्राओं के लिए स्कूल-कॉलेजों में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना ही अनिवार्य होगा.

कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए, छात्राओं की ओर से एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी.

इस विवाद की शुरुआत उडुपी से हुई थी जहाँ एक कॉलेज में कुछ मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर हंगामा हुआ था, और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे जिनमें केसरिया पटका पहनकर हिजाब के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिखाया गया था.

हिजाब पहनने को लेकर देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए और फिर ये मामला कोर्ट पहुंच गया.

-एजेंसियां