सुप्रीम कोर्ट का EVM सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग वाली याचिका सुनने से इंकार

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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसके समक्ष कार्रवाई करने योग्य ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है, जो यह दिखाती हो कि चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग ने संवैधानिक शासनादेश का उल्लंघन किया है।

पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग पर चुनाव के नियंत्रण की जिम्मेदारी है। वर्तमान में याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष कार्रवाई करने योग्य ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की है, जो यह दिखाती हो कि चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग ने संवैधानिक शासनादेश का उल्लंघन किया है। हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो ईवीएम को लेकर शक पैदा करती हो।

यह जनहित याचिका सुनील अहया ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने पहले चुनाव आयोग से भी ईवीएम मशीन के सॉफ्टवेयर का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की थी। हालांकि, मांग न पूरी होने पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

याचिकाकर्ता ने ईवीएम के सोर्स कोड का स्वतंत्र ऑडिट कराने के अनुरोध संबंधी अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष दिए थे। अहया ने कहा कि ईवीएम सोर्स कोड से ही चलता है और यह लोकतंत्र के संबंध में है।

Compiled: up18 News