सुप्रीम कोर्ट ने IAS रितु माहेश्वरी को नही दी राहत, हाई कोर्ट से जारी हैं NBW

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नई दिल्‍ली। नोएडा प्राधिकरण की पूर्व सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद रितु महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है।

वकील ने की थी ये मांग

नोएडा CEO रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से माहेश्वरी के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, मामले में अंतरिम राहत की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सीईओ रितु माहेश्वरी को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप HC के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा।

क्या बोले CJI

इलाहाबाद HC ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में रितु के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप IAS अधिकारी हैं, आपको नियम पता है। वहीं CJI एनवी रमना ने कहा कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट का जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर रोज इलाहाबाद HC के आदेशों का उल्लंघन होता है, यह दिनचर्या हो गई है, हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते। बता दें कि अदालत ने रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। यह कार्रवाई कोर्ट में सही समय पर पेश ना होने पर की गई थी।

-एजेंसी