अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर सेबी ने ठोका एक करोड़ का जुर्माना, लोन से जुड़ा है मामला

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एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है. मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े कॉरपोरेट लोन के मामले में ये कार्रवाई की है. सिर्फ अनमोल अंबानी ही नहीं, बल्कि बाजार नियामक ने Reliance Home Finance के चीफ रिस्क ऑफिसर पर फाइन लगाया है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जुर्माना सामान्य कॉरपोरेट लोन (GPCL) को मंजूरी देते समय उचित सतर्कता न बरतने के कारण लगाया गया है. SEBI के मुताबिक, अनमोल अंबानी ने कंपनी के बोर्ड से ऐसे लोन अप्रूवल्स को रोकने के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कॉरपोरेट लोन को मंजूरी दी. SEBI की जांच में पाया गया कि 14 फरवरी, 2019 को अनमोल अंबानी ने एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था. अनमोल अंबानी रिलायंस होम फाइनेंस के गैर-कार्यकारी निदेशक (NED) रहे हैं.

SEBI के मुताबिक, अनमोल अंबानी ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर कंपनी के हितों के खिलाफ काम किया है. रेग्युलेटर के मुताबिक, अनमोल अंबानी की तरफ से ये लोन ऐसे समय पर मंजूर किया गया, जब तीन दिन पहले ही रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड ने अपनी बैठक में मैनेजमेंट को कोई भी GPCL Loan जारी नहीं करने का निर्देश दिया था. अनमोल के साथ-साथ रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. SEBI के मुताबिक, कृष्णन गोपालकृष्णन ने भी कई GPCL लोन को मंजूरी दी. रेग्युलेटर ने बताया कि चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के तहत सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था. रेग्युलेटर के मुताबिक गोपालकृष्णन को कंपनी के सभी हितधारकों के हित में काम करना चाहिए था.

हालांकि, SEBI के इस फैसले का रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर पर कोई नेगेटिव असर नहीं देखने को मिला है. 24 सितंबर को रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर में अपर सर्किट लग गया. कंपनी के शेयर का भाव 4.81 रुपये पर पहुंच गया. पिछले पांच कारोबारी दिनों में कंपनी के शेयर में 22.39 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है.

पिछले महीने यानी अगस्त में ही SEBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया था. मार्केट रेगुलेटरी संस्था ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जबकि 5 साल के लिए उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से बैन भी कर दिया था. SEBI ने अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 दूसरी संस्थाओं पर कंपनी से फंड डायवर्जन के आरोप में कार्रवाई की थी.

-एजेंसी