मंगलवार को अदालत के फैसले के बाद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को शराब घोटाले के मामले में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के कारण अदालत ने कविता को 9 अप्रैल तक जेल में रहने का आदेश दिया है।
BRS अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा तीन दिन की हिरासत पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश कावेरी बवेजा के सामने पेश किया गया।
ED ने अदालत से कविता को जेल में रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। कविता के वकील नीतेश राणा ने उनके बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए जमानत मांगी, जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
क्या है पूरा मामला?
ED ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता के आवास की तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। ED के अनुसार, कविता ने कथित तौर पर करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन में मदद की और जांच में सहयोग नहीं किया। कविता के वकील ने ED पर कानूनी सीमाओं को लांघने और अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया।
हालांकि, ED ने गिरफ्तारी का बचाव करते हुए कहा कि उनके कार्यों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसके अतिरिक्त, ED ने कविता पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और डिजिटल डेटा प्राप्त करने के लिए उनके पति और हाउसकीपर को समन किया। मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
ED की विस्तृत जांच में कविता के फोन से हटाए गए डेटा को उजागर करना और अवैध वित्तीय लेनदेन में उनके भतीजे की संलिप्तता की जांच करना शामिल है। कविता की हिरासत बढ़ाने के अदालत के फैसले से उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता का पता चलता है, जो शराब घोटाले के मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही पर जोर देता है।
-एजेंसी
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