राऊज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता को 15 अप्रैल तक CBI की कस्टडी में भेजा

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CBI का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने AAP को रिश्वत के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

उधर, के कविता के वकील ने CBI के इस एक्शन को अवैध बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थीं। एजेंसी ने गुरुवार (11 अप्रैल) को के. कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को CBI हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले CBI ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी।

CBI ने कविता को IPC की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 (सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया है।

-एजेंसी


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