AK-47 की बरामदगी के मामले में राजद विधायक अनंत सिंह को 10 साल कैद की सजा

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बिहार में पटना के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राजद के चर्चित विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सज़ा सुनाई है. अनंत सिंह के साथ साथ उनके केयरटेकर सुनील राम को भी 10 साल की सज़ा हुई है. इस सज़ा के बाद मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह की विधायकी ख़तरे में पड़ गई है.

अनंत सिंह के वकील सुनील सिंह ने बताया, “एमपी-एमएलए कोर्ट के इस फ़ैसले को हम लोग हाईकोर्ट में चुनौती देंगें. कोर्ट ने अनंत सिंह की उम्र, स्वास्थ्य और उनकी पाँच टर्म की विधायकी को ध्यान में रखते हुए उन्हें ओवरऑल 10 साल की सजा सुनाई है.”

अनंत सिंह की विधायकी के सवाल पर सुनील सिंह कहते हैं कि अगर हाईकोर्ट इस फ़ैसले पर स्टे लगाता है तो विधायकी बनी रहेगी, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता है तो ख़तरा है.

बाढ़ के लदमा गांव स्थित अनंत सिंह के पुश्तैनी घर से 16 अगस्त 2019 को पुलिस की छापेमारी में AK-47, हैंड ग्रेनेड और मैग्जीन बरामद हुई थी. जिसके बाद यूएपीए एक्ट के तहत बाढ थाने में एफ़आईआर (389/19) दर्ज हुई थी. इस एफ़आईआर के बाद अनंत सिंह फ़रार हो गए.

दिल्ली के साकेत कोर्ट में 23 अगस्त 2019 को अनंत सिंह ने सरेंडर किया था और 25 अगस्त 2019 को उन्हे बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया था. बीती 14 जून को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया था. अनंत सिंह फ़िलहाल पटना के बेऊर जेले में बंद है और हड्डी की परेशानियों से जूझ रहे है.

-एजेंसियां