सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा है जिसमें कन्नूर जिले में ‘रैबिज से संक्रमित’ और ‘बेहद ख़तरनाक’ आवारा कुत्तों को मारे जाने की इजाजत मांगी गई है.
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एमएम सुंद्रेश ने केरल सरकार को इस मामले पर नोटिस जारी किया है और सात जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
कन्नूर की जिला पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है. इस महीने वहां एक 11 साल के ऑटिज़्म पीड़ित बच्चे की मौत आवारा कुत्तों के हमले के बाद हो गई थी. याचिका में इस बच्चे की मौत का भी जिक्र किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई की तय की है.
याचिका में कहा गया है, “कन्नूर जिले में साल 2019 में आवारा कुत्तों के हमले के 5,794 मामले, 2020 में 3,951 मामले, 2021 में 7,927 मामले, 2022 में 11,776 मामले और 19 जून, 2023 तक 6,276 मामले रिपोर्ट हुए हैं. कन्नूर जिला पंचायत के क्षेत्र में लगभग 28,000 आवारा कुत्ते रहते हैं.”
याचिका में कहा गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है.
Compiled: up18 News