मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए क़तर ने 50 हज़ार क़तरी रियाल से अधिक के नकद लेनदेन करने पर रोक लगा दी है. क़तर सेंट्रल बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर सरकार के इस फ़ैसले की जानकारी दी.
उस ट्वीट में क्यूसीबी ने लिखा कि मंत्रिपरिषद के फ़ैसले के तहत 50 हज़ार क़तरी रियाल से ज़्यादा की नकदी के इस्तेमाल को कई तरह के लेनदेन में प्रतिबंधित किया जा रहा है.
50 हज़ार रियाल से अधिक लेनदेन करने के लिए लोगों को चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भुगतान करना होगा.
उसमें बताया गया कि हर तरह की प्रॉपर्टीज़ की बिक्री, ख़रीद और किराए पर लेने के साथ प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने में 50 हज़ार से ज़्यादा का क़तरी रियाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
साथ ही हर तरह की गाड़ी, क़ीमती धातु, रत्न और आभूषणों आदि की बिक्री, ख़रीद और किराए पर लेने में भी यह प्रतिबंध लागू होगा.
इसके अलावा ऊंट, घोड़े, मवेशी, बाज़ आदि के मामले में भी यह शर्त लागू की गई है. समुद्री परिवहन के मामले में भी यह प्रतिबंध लगा दिया गया है.
क्यों लागू हुए ये प्रतिबंध
इससे पहले जुलाई की शुरुआत में कैश के ज़रिए लक्जरी कार ख़रीदकर ग़ैर क़ानूनी धन को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए सात लोग गिरफ़्तार किए गए थे.
क़तर में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का गुनाह साबित होने पर जेल के साथ भारी जुर्माना लगाया जाता है.
-एजेंसी