धारा 144 का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ गुजरात विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

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बिल धारा 144 सीआरपीसी के तहत

बिल धारा 144 सीआरपीसी (CrPC) के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के किसी भी उल्लंघन को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाने का प्रयास करता है। आपको बता दें कि यह सीआरपीसी की धारा 195 में संशोधन करता है, जिसमें कहा गया है कि संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत के अलावा, कोई भी अदालत लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना ​​के लिए किसी आपराधिक साजिश का संज्ञान नहीं लेगी।

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। विधेयक के बयान और उद्देश्यों के अनुसार, गुजरात सरकार, पुलिस आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य से दूर रहने या सार्वजनिक शांति भंग या विभिन्न अवसरों पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगा या मामला होने से रोकने के लिए कुछ आदेश लेने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में आगे कहा कि इस तरह के कर्तव्यों पर तैनात पुलिस अधिकारियों को उल्लंघन की घटनाएं सामने आती हैं और आईपीसी की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है।

– एजेंसी