गुजरात में गरबा आयोजकों के लिए पुलिस ने जारी की 12 सूत्रीय गाइडलाइन

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गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा में महिलाएं और पुरुष कच्चे मिट्टी से बने सछिद्र घड़े यानि गर्भदीप के चारों ओर ताली बजाते हुए फेरे लगाती हैं. नवरात्रि में अब जबकि चंद दिन ही बाकी हैं, उसे देखते हुए गरबा आयोजकों ने अहमदाबाद में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं तो वहीं ऐसे आयोजनों को सुरक्षित तरीके से निबटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कम कस ली है.

एक आंकड़े के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद शहर में ही तकरीबन 50 से ज्यादा पार्टी प्लॉट और क्लबों में गरबा का आयोजन किया जाएगा. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने गरबा आयोजकों के लिए 12 सूत्रीय गाइडलाइंस जारी की है. डांडिया के जरिए किये जाने वाले जिस गरबा को लेकर पूरे गुजरात में धूम होती है, आइए उसके लिए पुलिस द्वारा जारी की गई 12 सूत्रीय गाइडलाइंस को विस्तार से जानते हैं

गरबा आयोजकों के लिए 12 सूत्रीय गाइडलाइन

नवरात्रि पर गरबा आयोजन के लिए आयोजकों को पुलिस की मंजूरी जरूरी होगी.
गरबा के लिए आयोजकों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा.
जिस जगह पर गरबा होगा, उस परिसर के मालिक का सहमति प्रपत्र या फिर उस जगह के किराये का समझौता पत्र आवश्य होगा.
गरबा स्थल की सुरक्षा के लिए पुरुष एवं महिला सुरक्षा गार्डों की संख्या का विवरण रखना होगा.
गरबा आयोजन की अनुमति लेने के लिए अहमदाबाद निगम से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र आवश्यक रहेगा.
इसके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वायरमैन से सहमति पत्र भी जरूरी रहेगा.
गरबा स्थल पर जनरेटर की व्यवस्था आदि की जानकारी देना अनिवार्य होगा.
गरबा आयोजकों को सीसीटीवी की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
गरबा के लिए साउंड सिस्टम उपलब्ध कराने वाले वाले का नाम-पता आदि का प्रमाण जरूरी रहेगा.
गरबा करने वाले कलाकारों का सहमति पत्र अनिवार्य होगा.
गरबा खेलने वालों के लिए ली गई बीमा पॉलिसी का विवरण देना अनिवार्य रहेगा
गरबा स्थल पर की गई पार्किंग व्यवस्था का पूरा ब्यौरा रखना

– एजेंसी


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