केजरीवाल की जमानत के लिए दायर जनहित याचिका खारिज, जुर्माना भी ठोका

Regional

कानून सभी के लिए बराबर है: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा- यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर दिल्ली सीएम हिरासत में हैं। कानून सभी के लिए बराबर है। वह खुद कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

-एजेंसी