RTO की 58 सेवाएं ऑनलाइन मुहैया कराने का निर्णय, अधिसूचना जारी

National

अगर कोई व्यक्ति चाहे तो आधार नंबर के जरिए बिना क्षेत्रीय यातायात कार्यालय (RTO) गए ये काम ऑनलाइन पूरे किए जा सकते हैं.

सड़क यातायात और हाईवे मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि ऐसी सेवाएं बिना ऑफिस गए और फेसलेस तरीके से मुहैया कराने पर आम लोगों का समय बचेगा और ज़रूरी पेपर वर्क पूरा करने में उन्हें सहूलियत होगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इससे रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालयों में इन कामों के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी और ये दफ़्तर ज्यादा सक्षम तरीके से काम कर सकेंगे.

आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए नागरिकों को स्वैच्छिक रूप से जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी उनमें लर्नर लाइसेंस, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रीनवल के लिए आवेदन शामिल हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं है. इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, कंडक्टर लाइसेंस के लिए एड्रेस में परिवर्तन, गाड़ी के स्वामित्व में बदलाव के लिए आवेदन, ये वो सेवाएं हैं जिनके लिए लोग चाहें तो इसे ऑनलाइन कर सकते हैं.

इसके लिए आम लोगों को अपने आधार नंबर के जरिए ऑथेंटिकेशन कराना होगा. ये सेवाएं अभी स्वैच्छिक रूप से ही शुरू की गई हैं.

16 सितंबर को जारी की गई इस अधिसूचना के मुताबिक़ जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं हैं, वे आरटीओ ऑफ़िस में भौतिक रूप से उपस्थित होकर इन सेवाओं के लिए आवेदन दे सकते हैं.

-एजेंसी