नोएडा लिफ्ट हादसा: कंस्ट्रक्शन कंपनी व ल‍िफ्ट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज

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हर मृतक के परिजन को प्रशासन की तरफ से 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया है. साथ ही नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) की ओर से भी हादसे में जान गंवाने वाले हर मजदूर के परिजन को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे.

यह हादसा ग्रेटर नोएडा के बिसरख में स्थित आम्रपाली ड्रीम विला हाउसिंग सोसाइटी में हुआ है. यहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट में मजदूर सवार होकर ऊपर जा रहे थे, तभी लिफ्ट अचानक नीचे आ गिरी. इस वजह से लिफ्ट में सवार चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जख्मी अन्य मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां आज और चार मजदूरों ने दम तोड़ दिया.

इस हादसे के बाद घटनास्थल का पुलिस कमिश्नर, डीएम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने भी निरक्षण किया है. वहीं, पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है .

पुलिस के मुताबिक, गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन के 4 जीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं लिफ्ट कंपनी स्पेनटेक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है. आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 304,308,337,338,287,34 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारी शक्ति अवस्थी का कहना है कि जल्द ही लापरवाही बरतने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा .

– एजेंसी