12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं, बजट में वित्त मंत्री की घोषणा

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए मध्यम वर्ग को आयकर में बड़ी राहत दी। उन्होंने घोषणा की कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर 0% यानी कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई। वहीं वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमने समय-समय पर करों का बोझ कम किया है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।

नई व्यवस्था के तहत नए स्लैब इस प्रकार हैं- 4 से 8 लाख रुपये – 5% 8 से 12 लाख रुपये 10% 12 16 लाख रुपये 15% 16-20 लाख रुपये 20% 20 24 लाख रुपये – 25% 24 लाख रुपये से अधिक – 30% आयकर स्लैब ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया; मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं।”

संसद में अपना रिकॉर्ड आठवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल मेडिकल कॉलेजों में दस हजार ज्यादा सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले पांच सालों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कैंसर देखभाल की सुलभता को बढ़ाना है।

उन्होंने पचास प्रमुख पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा देने और उड़ान योजना के तहत घरेलू विमान सेवाओं की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की।