एक अक्‍टूबर से लागू हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट पर नए नियम

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ग्राहकों पर प्रभाव

कार्ड क्रेडेंशियल्स को स्टोर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब ग्राहक पहली बार किसी ई-कॉमर्स साइट पर खरीदारी करते हैं, तो उन्हें 16 अंकों का डेबिट कार्ड नंबर और फिर सीवीवी कोड फीड करने के लिए कहा जाता है। हालांकि, जब वे उसी प्लेटफ़ॉर्म से कोई अन्य आइटम खरीदते हैं तो वे देख सकते हैं कि साइट ने पहले ही 16-अंकीय कार्ड नंबर सेव कर लिया है और उन्हें बस CVV डालना है और फिर खरीदारी करने के लिए बैंक द्वारा OTP जनरेट किया जाता है।

एक बार जब ग्राहक किसी वस्तु को खरीदना शुरू कर देते हैं तो व्यापारी टोकनाइजेशन शुरू कर देगा और कार्ड को टोकन करने के लिए सहमति मांगेगा। एक बार सहमति दिए जाने के बाद व्यापारी कार्ड नेटवर्क को अनुरोध भेज देगा। टोकन 16-अंकीय कार्ड नंबर के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करेगा और इसे व्यापारी को वापस भेज देगा। व्यापारी इस टोकन को भविष्य के लेन-देन के लिए सहेज लेगा। अब उन्हें अप्रूवल देने के लिए पहले की तरह सीवीवी और ओटीपी दर्ज करना होगा।

-एजेंसी