निकाय चुनाव 2023: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो 11 से 17 मार्च तक ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

स्थानीय समाचार

ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपने के बाद उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव की आहट हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया। 11 से 17 मार्च के बीच वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद 18 से 22 मार्च के बीच दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। एक अप्रैल को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने बताया कि एक जनवरी 2023 को जो नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, वह अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वह आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर 11 से 17 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वार्ड बदलने पर कराएं संशोधन

डीएम आगरा ने कहा कि अगर किसी का नाम अन्य वार्ड की सूची में दिखा रहा है या फिर नया वार्ड घोषित होने पर मतदाता का नाम उस वार्ड में नहीं दिखा रहा है तो उसे भी संशोधन कराया जा सकता है।


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