माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को अवधेश राय मर्डर केस में दोषी माना है। वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला 32 साल पहले का है। केस की सुनवाई के बाद कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
पिछले एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय मर्डर इस लिहाज से अहम है क्योंकि उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
अवधेश राय के घर के बाहर की थी हत्या
यह घटना 1991 की है, जब 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में अवधेश राय की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद अपराधियों ने अवधेश राय को संभलने का मौका नहीं दिया। वैन में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अवधेश को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के वक्त अवधेश के छोटे भाई अजय राय भी वहीं थे। जहां मर्डर हुआ, वहां से चेतगंज थाना थोड़ी ही दूरी पर है।
अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश को मुख्य आरोपी बनाया गया। सोमवार को वाराणसी के एमपीएमएल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। बाकी के चार आरोपियों का केस प्रयागराज की कोर्ट में चल रहा है।
Compiled: up18 News
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