नूपुर शर्मा की कथित विवादित टिप्पणी के बाद हिंसा भड़काने के आरोपी पत्रकार मोहम्मद जुबैर को एक और बड़ा झटका लगा है. ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को हाथरस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जुबैर को आज यानी गुरुवार को भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हाथरस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जिले के दो अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं.
दरअसल, मोहम्मद जुबैर की पुरदिलनगर में एक माह पूर्व हुए बवाल में संलिप्तता सामने आई है. इस संबंध में सिकंदराराऊ में मामला दर्ज किया गया था. इसके अलावा कोतवाली सदर में चार जुलाई को धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने सीतापुर जेल में बी-वारंट दाखिल किया है. जुबैर फिलहाल तिहाड़ जेल दिल्ली में है और इस प्रकरण की जांच एसआइटी कर रही है.
यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं. राष्ट्र स्वाभिमान दल के संस्थापक हाथरस के दीपक शर्मा ने कोतवाली सदर में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि जुबैर इंटरनेट मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करता रहता है. इतना ही नहीं, वह विवादित तस्वीरें बनाकर पोस्ट कर हिंदुओं की भावनाओं ठेस पहुंचाता है. इस मामले में पुलिस ने धारा 153ए, 295ए, 298 व 67 आइटी एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया था.
इसके अलावा एक माह पूर्व जुमे की नमाज के बाद कस्बा पुरदिलनगर में नूपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शन और बवाल में भी 50 से अधिक लोगों पर धारा 147, 148, 153ए, 353, 188, 120बी समेत कई धाराओं में उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में 56 लोग जेल भेजे गए थे. सभी सिकंदराराऊ, पुरदिलनगर के हैं।
इस बवाल में भी जुबैर की संलिप्तता सामने आई है. दोनों मुकदमों की जांच एसआइटी कर रही है. कोतवाली सदर के मामले में जुबैर की आज पेशी हुई और कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा.
-एजेंसी