मोहम्मद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कोर्ट ने कहा…जांच करेंगे

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इससे एक दिन पहले केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए माफी मांगें और एक हलफनामा दायर कराएं। इस अपील को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। शीर्ष अदालत ने लोन को आदेश दिया था कि वह हलफनामा दाखिल करें कि वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को बताया था कि  मोहम्मद अकबर लोन को बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। साथ ही उन्हें सदन में नारे लगाने के लिए माफी मांगनी होगी। पांच जजों की पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे।

गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गईं थीं। एक याचिका नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन ने भी दायर की है।

अब कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने शीर्ष अदालत में मोहम्मद अकबर लोन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। कश्मीरी पंडितों के समूह का दावा है कि याचिकाकर्ता (मोहम्मद अकबर लोन) अलगाववादी ताकतों के समर्थक हैं।

Compiled: up18 News