इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका की खारिज

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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका शनिवार को खारिज कर दी है। भानवी सिंह की बहन साध्वी ने भानवी और एक न्यूज चैनल से जुड़े 3 लोगों पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में साजिश, मानहानि और महिला की गरिमा हनन के आरोप में केस दर्ज कराया था। इसी केस के सिलसिले में अपने खिलाफ संभावित कार्रवाई पर स्टे लेने की गरज से भानवी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वो अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

साध्‍वी सिंह ने भानवी और अन्य पर आरोप लगाया है कि 28 अगस्त की शाम चैनल पर उनके जीजा राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। उसमें जीजा साली यानी ‘साध्‍वी और रघुराज प्रताप के बीच संबंधों को लेकर आपत्तिजनक आरोप लगाए थे.

साध्वी सिंह की तहरीर पर लखनऊ के हजरतगंज थाना पुलिस ने भानवी सिंह और अन्य तीन लोगों पर केस दर्ज किया था। थाने में दर्ज तहरीर के मुताबिक, साध्वी की बहन भानवी सिंह और उनके बीच पैतृक जमीन को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में भानवी सिंह ने अपनी मां के साथ मिलकर उनके साथ कई बार मारपीट की है। कई बार पुलिस भी बुलानी पड़ी। अब भानवी उन्हें बदनाम करने की नीयत से ऐसे आरोप लगा रही हैं।

साध्वी की दलील है कि उनकी दो बेटियां हैं। इस तरह के आरोप लगने के बाद वो दहशत में हैं। विवाह के कुछ वर्षों बाद से ही राजा भैया और भानवी सिंह के बीच खटास बढ़ती गई। राजा भैया ने साल 2022 में दिल्ली की एक कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, लेकिन भानवी राजा भैया को तलाक देने को राजी नहीं थीं। साकेत कोर्ट में यह केस चल रहा है।

Compiled: up18 News