चुनाव आयोग (EC) ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में 4658.13 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इनमें कैश, सोना-चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3475 करोड़ रुपए सीज किए थे।
EC ने सोमवार को बताया कि चुनावों की आधिकारिक घोषणा से पहले जनवरी और फरवरी में कुल 7502 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इस तरह, जनवरी से 13 अप्रैल तक कुल 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है।
हर दिन करीब 100 करोड़ की जब्ती हो रही
आयोग के मुताबिक, 1 मार्च के बाद से जब्त किए गए सामान में 2068.85 करोड़ के ड्रग्स, 1142.49 करोड़ के मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान, 562.10 करोड़ की कीमती धातुएं, 489.31 करोड़ की शराब और 395.39 करोड़ कैश शामिल है। कैश सहित सभी सामानों को मिलाकर हर दिन करीब 100 करोड़ रुपए सीज किए जा रहे हैं।
तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कैश, कर्नाटक में सबसे ज्यादा शराब जब्त
तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 53 करोड़ कैश, तेलंगाना में 49 करोड़, महाराष्ट्र में 40 करोड़, कर्नाटक और राजस्थान में 35-35 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए हैं।
कर्नाटक में सबसे ज्यादा 124.3 करोड़ की शराब सीज की गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 51.7 करोड़, राजस्थान में 40.7 करोड़, उत्तर प्रदेश में 35.3 करोड़ और बिहार में 31.5 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई।
ड्रग्स जब्ती में गुजरात सहित ये 5 राज्य सबसे आगे
आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल जब्ती में 45 फीसदी ड्रग्स और नशीले पदार्थ हैं। गुजरात से सबसे ज्यादा करीब 485.99 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 293.02 करोड़, पंजाब में 280. 81 करोड़, महाराष्ट्र में 213.56 करोड़ और दिल्ली में 189. 94 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए हैं।
कैश और अन्य सामान को लेकर क्या है नियम?
16 मार्च को लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद से देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, ज्वेलरी और अन्य मुफ्त सामानों को साथ लाने और ले जाने को लेकर कई नियम होते हैं, ताकि चुनाव में इनके दुरुपयोग को रोका जा सके।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, एयरपोर्ट पर 10 लाख रुपए तक कैश और 1 किलो तक सोना ले जाने की छूट है। इससे ज्यादा कैश या सोना होने पर CISF या पुलिस के अधिकारी इनकम टैक्स को सूचना देते हैं। वैरिफिकेशन पूरा होने तक कैश या सोना जब्त किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का नहीं है।
इसी तरह किसी वाहन में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर जब्त किया जा सकता है। हालांकि, किसी पार्टी या उम्मीदवार से नहीं जुड़े होने और सही डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर कैश जब्त नहीं होता।
किसी पार्टी के उम्मीदवार या कार्यकर्ता की गाड़ी में 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश या 10 हजार रुपए से ज्यादा की शराब, ड्रग्स, हथियार या गिफ्ट आइटम मिलने पर जब्त किया जाता है।
-एजेंसी
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