प्रवर्त्तन निदेशालय ED की ओर से मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी। निलंबन अवधि में नियमानुसार पूजा सिंघल को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। पूजा सिंघल उद्योग सचिव के साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत थी।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्त्तन निदेशालय की ओर से धन शोधन निरोधक अधिनियम, पीएमएलए 2002 की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस कारण अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम 3 (3) के अंतर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में (हिरासत से मुक्त होने के पश्चात) पूजा सिंघल का मुख्यालय, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग होगा। पूजा सिंघल को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम 4 (1) के अंतर्गत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। झारखंड सरकार की ओर से पूजा सिंघल के निलंबन की सूचना केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भी भेज दी गयी है।
गौरतलब है कि बुधवार को पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनका निलंबन तय हो गया था। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही सरकार की ओर से उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गयी और देर शाम फाइल सीएम हेमंत सोरेन के पास भेज दी गयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वीकृति मिलने के बाद पूजा सिंघल के निलंबन की अधिसूचना आज जारी कर दी गयी।
-एजेंसियां