ईरान की संसद में इस्लामिक ड्रेस कोड बिल पास, 10 साल की सजा का प्रावधान

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छोटे कपड़ों को किया गया बैन

न्यूज़ एजेंसी IRNA के मुताबिक संसद ने इस विधेयक को परीक्षण अवधि के लिए तीन साल की मंजूरी दी है। हालांकि बिल को अभी गार्जियन असेंबली के अप्रूबल की जरुरत है। संसद में इस बिल के समर्थन में कुल 152 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 34 मत मिले। इसके अलावा सात सांसदों ने अपना मत नहीं दिया। बता दें कि साल 2022 में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद ईरान की महिलाएं इस्लामिक ड्रेस और बिना हिजाब के लगातार देखी जा रही हैं, जिसके बाद संसद में इस इस्लामिक ड्रेस कोड विधेयक को पास किया गया है।

महसा अमीनी की मौत के बाद महिलाओं ने किया था जोरदार प्रदर्शन

बता दें कि ईरान में महिलाओं का यह विरोध 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद शुरू हुआ था, जिसको बिना हिजाब और छोटे कपड़े पहनने के आरोप में ईरानी सरकार ने गिफ्तार किया था। इस दंगे में दर्जनों सुरक्षाकर्मी और हजारो लोग मारे गए थे, जिसे ईरानी सरकार ने विदेश प्रेरित दंगा बताया था।

Compiled: up18 News