भारतीय ओलंपिक संघ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

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इससे पहले उच्चतम न्यायालय आईओए की अपील पर दिन में ही सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) भारतीय संघ को निलंबित कर सकती है जैसा कि हाल में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामले में हुआ था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 अगस्त को आईओए के कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय सीओए के गठन का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि आईओए खेल संहिता का पालन करने के प्रति लगातार अनिच्छा दिखा रहा है जिससे कि उसके कामकाज को सीओए को सौंपना अनिवार्य हो गया है।

-एजेंसी