इस देश में भीख मांगने की नौकरी करते हैं लोग, लग्जरी कार से जाते हैं घर

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भिखारियों को दिया जाता है वेतन

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक महिला सहानुभूति बटोरने के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही थी और इस तरह उसने लाखों रुपये भिखारी बनकर कमा लिए। दोनों महिलाएं यात्री वीजा पर संयुक्त अरब अमीरात में दाखिल हुई थीं।

दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार भिखारियों में 99 प्रतिशत ऐसे हैं जिन्होंने भीख मांगने को ही पेशा बनाया है, उनकी ऐसी मजबूरी नहीं थी। जांच में पता चला कि ये भीख मांगने की नौकरी करते हैं, जिसके लिए उन्हें बाकायदा सैलरी मिलती है। दुबई पुलिस ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने के पहले भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है।

अमीरात के अलग-अलग शहरों में ऐसे सैलरी पाने वाले भिखारी मौजूद हैं। खलीज टाइम्स से शारजाह पुलिस ने इन वैतनिक भिखारियों के बारे में बताया था। पुलिस के अनुसार ये लोग बाहर के देशों से भीख मांगने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में लाए जाते हैं और इन्हें हर महीने वेतन दिया जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस ने पिछले चार वर्षों में 1701 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से करीब 500 अकेले 2023 में गिरफ्तार किए गए थे, जो देश में तेजी से बढ़ रही इस समस्या की तरफ इशारा करते हैं। पुलिस ने बीते साल पांच लोगों के एक परिवार को दुबई में एक मस्जिद के पास भीख मांगते पकड़ा था। इसमें दो भाई, उनकी पत्नियां व एक बच्चा शामिल था।

भीख मांगकर लग्जरी कार से जाते हैं घर

एक मामले में पुलिस ने एक शख्स को कृत्रिम अंग के साथ पकड़ा था, जिसमें उसने भीख मांगकर कमाए गए 3 लाख दिरहम छिपा रखे थे। वहीं, अबू धाबी में एक महिला को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वो हजारों दिरहम इकठ्ठा करने के बाद अपनी लग्जरी कार में जा रही थी। पुलिस ने बताया कि भिखारी पवित्र महीने के दौरान भीख मांगने के लिए मस्जिदों, बाजारों और अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं। यही नहीं ये अपार्टमेंट और विला के दरवाजे भी खटखटाते हैं।

यूएई में भीख मांगना अपराध

संयुक्त अरब अमीरात में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी में डाला गया है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 5000 दिरहम का जुर्माना और 3 महीने की जेल का प्रावधान है। वहीं, ऐसे लोग जो गिरोह बनाकर दूसरे देशों से भीख मांगने के लिए लोगों को लाते हैं, उनके लिए 6 महीने की जेल और 1 लाख दिरहम जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह देश में बिना परमिट के फंड इकठ्ठा करने पर 5 लाख दिरहम का जुर्माना है।

-एजेंसी