मथुरा के वृंदावन हादसे मामले में मकान मालिक के ख‍िलाफ नगर निगम के JE ने दर्ज कराई FIR

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जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि नगर निगम के जूनियर अभियंता योगेन्द्र सिंह ने विष्णु शर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है. निगम का कहना है कि शहर में जर्जर इमारतों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन भवन मालिकों ने आदेशों का पालन नहीं किया.

2 जुलाई को जारी हुआ नोटिस

मथुरा नगर निगम ने हादसे को लेकर मकान मालिकों को जिम्मेदार ठहराया है और वृंदावन कोतवाली में आईपीसी की धारा 304A, 337 और 338 के तहत मामला हुआ किया गया है. जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने पिछले 12 जुलाई को ही विष्णु शर्मा के अलावा गिरधर, छैल बिहारी और लाला को नोटिस जारी किया था लेकिन इन मकान मालिकों ने कमजोर छज्जे और दीवार को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया.

जांच के लिए बनाई गई टीम

नगर निगम ने बांके बिहारी मंदिर के आस-पास के कुल पांच जर्जर मकानों को चिन्हित किया था. इस हादसे के बाद अब जर्जर भवन और मकानों के सर्वे के लिए डीएम ने अधिकारियों की टीम गठित की है. इस टीम में अपर नगर आयुक्त कांति शेखर, डिप्टी कलेक्टर रितु सिरोही, राजकुमार भास्कर, कार्याधिकारी एमवीडीए प्रसून द्विवेदी, मुख्य अभियंता नगर निगम एके सिंह और मुख्य अभियंता एमवीडीए मनोज मिश्रा शामिल हैं.

जिन घरों पर लाल निशान लगे, उनकी रिपेयरिंग तक नहीं होती

वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जमीन प्रशासन ने चिन्हित की है। इसके अंतर्गत मंदिर क्षेत्र में आने वाली इमारतों पर लाल निशान लगाए गए, जिन मकानों पर निशान हैं, उन्हें कॉरिडोर निर्माण में ध्वस्त किया जाएगा। जिन पुराने घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। वहां रहने वाले जान बूझकर इनका सुधार या रिपेयरिंग नहीं करवाते। लोगों के मन में ये बात है कि जब घर ही चला जाएगा, तो इसमें पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं। यही कारण है कि मंदिर परिसर के आस-पास की जर्जर इमारतें और कमजोर होती जा रही हैं।

– एजेंसी