गैरकानूनी निकाह मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा

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इस पर सुनवाई करते हुए जज कुदरातुल्लाह ने दोनों की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद थे। केस की सुनवाई शुक्रवार को 14 घंटों तक अदियाला जेल में ही हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
खावर फरीद मानेका ने आरोप लगाए थे कि बुशरा ने इद्दत का पीरियड पूरा किए बिना ही खान से शादी कर ली थी। दरअसल, इस्लाम धर्म में इद्दत तलाक के बाद दूसरी शादी करने के बीच की एक तय मियाद होती है।

मानेका ने खान पर उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज से बात करते हुए मानेका ने कहा था- हमारी शादी को 28 साल हो चुके थे, हम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इमरान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया।

बुशरा-इमरान ने 2 बार निकाह किया था

बुशरा-इमरान की शादी कराने वाले मुफ्ती ने बताया था कि बुशरा बीबी की बहन ने मुझे भरोसा दिलाया था कि बुशरा ने इद्दत का पीरियड पूरा कर लिया है। इसलिए मैंने 1 जनवरी 2018 को दोनों का निकाह लाहौर में कराया। इसके बाद फरवरी 2018 में इमरान ने मुझे फिर कॉन्टैक्ट किया।

उन्होंने कहा कि वो एक बार और निकाह करा दें, क्योंकि पहला निकाह शरियत के मुताबिक नहीं था। पहले निकाह के वक्त बुशरा का इद्दत वाला वक्त पूरा नहीं हुआ था। 43 साल की बुशरा इमरान से 25 साल छोटी हैं और पहली शादी से उनके पांच बच्चे हैं।

खान को 5 दिन में तीसरी सजा

पिछले 5 दिन में तीसरी बार है जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा हुई है। इससे पहले 30 जनवरी को उन्हें सायफर केस में 10 साल और फिर 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

-एजेंसी


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