बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को देर रात पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बग्गा की गिरफ़्तारी पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

इससे पहले शनिवार को ही न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. बग्गा ने कोर्ट के इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट के ज़रिए ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आधी रात हुई सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस को निर्देश दिया है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा के ख़िलाफ़ अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “मुझे खुशी है कि तजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है. वे (पंजाब सरकार) उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं. एफ़आईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी.”

हाईकोर्ट से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत मिलने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया, “एक बार फिर बुराई पर सचाई की जीत हुई एक बार फिर बदलाखोर केजरीवाल और उसकी मक्कार पुलिस की कोशिश नाकाम हुई.”

तजिंदर पाल सिंह बग्गा को शुक्रवार पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. हालांकि, हरियाणा पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र में रोका जिसके बाद वो दिल्ली वापस आए. बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

-एजेंसियां