पाकिस्‍तान: पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के चुनाव लड़ने पर रोक

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चुनाव आयोग ने किया एलान

पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने बीते दिनों गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दोषी मानते हुए 10-10 साल जेल की सजा सुनाई थी। अब कोर्ट के उस फैसले को आधार बनाते हुए पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कुरैशी के पांच साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

चुनाव आयोग ने बयान में कहा कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान के संविधान के तहत चुनाव कानून के अनुच्छेद 63(1) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। कुरैशी आगामी 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

गोपनीय दस्तावेज लीक करने का पाया गया दोषी

शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर बीते साल एक रैली के दौरान गोपनीय दस्तावेज लीक करने का दोषी पाया गया था। दरअसल कूटनीतिक चैनल के एक खत को इमरान खान ने रैली में लहराया था और दावा किया था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका से साजिश रची जा रही है। उस वक्त शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। इस मामले में इमरान खान को भी 10 साल जेल की सजा हुई है। इमरान खान को अब तक कुल चार मामलों में सजा हो चुकी है।

आठ फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले पीटीआई का आरोप है कि उनकी पार्टी और इसके समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है।

-एजेंसी