मुंबई: महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में, देश की मशहूर त्वरित वाणिज्य (Quick Commerce) कंपनी ब्लिंकइट पर एफडीए ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके एक प्रमुख स्टोर का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। यह सख्त कदम कंपनी के स्टोर में भारी अस्वच्छता, कॉकरोच का प्रकोप और खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद उठाया गया है।
निरीक्षण के दौरान सामने आईं गंभीर खामियां
एफडीए बृहन्मुंबई विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 7 अगस्त 2026 को मुंबई के मलाड (वेस्ट) स्थित रामचंद्र लेन के सर्वोदय भुवन, फर्स्ट फ्लोर पर स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्रा. लि. के प्रतिष्ठान (गाला नं. ए-03, प्लाट नं. 38, 39 एवं 40) का औचक निरीक्षण किया था।
जांच के दौरान अधिकारियों को मौके पर बेहद चौंकाने वाली और गंभीर अनियमितताएं मिलीं। प्रतिष्ठान के भीतर भारी गंदगी, चारों तरफ बड़ी संख्या में कॉकरोच का प्रकोप, खाद्य पदार्थों का बेहद अनुचित भंडारण, जंग लगे हुए रैक और फर्श पर सीधे खाद्य पदार्थ रखे हुए पाए गए। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की अपर्याप्त सफाई, एक्सपायर्ड तथा छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का स्टॉक और ‘फीफो’ (FIFO) प्रणाली का पालन न किया जाना जैसी गंभीर खामियां उजागर हुईं।
कीट नियंत्रण और स्वास्थ्य मानकों का अभाव
एफडीए की जांच में यह भी सामने आया कि खाद्य पदार्थों के भंडारण और हैंडलिंग वाले क्षेत्रों में कीटों तथा चूहों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी प्रभावी उपाय का नामोनिशान नहीं था। कचरा प्रबंधन में भारी खामियां थीं, साफ-सफाई की भारी कमी थी और खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल परीक्षण व स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड तक का कोई अतापता नहीं था। कर्मचारियों के पास आवश्यक व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा उपकरणों की भी कमी पाई गई, और कई खाद्य पदार्थों को बेहद अव्यवस्थित तरीके से स्टोर किया गया था।
स्टोर में बिक्री के लिए रखी गई सब्जियों और फलों के स्टॉक में बड़े पैमाने पर कॉकरोच घूमते मिले, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। वहीं, कोल्ड रूम के भीतर भारी मात्रा में एक्सपायर्ड, सड़े-गले और छेड़छाड़ किए गए फूड पैकेट्स भी बरामद किए गए।
लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
इन तमाम गंभीर अनियमितताओं और जनस्वास्थ्य से जुड़े खतरों को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत ब्लिंक कॉमर्स प्रा. लि. का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
एफडीए ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस के निलंबित रहने की अवधि के दौरान उक्त प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की खरीद-बिक्री, वितरण या किसी भी रूप में खाद्य कारोबार जारी रखने पर पूरी पाबंदी रहेगी। यदि निलंबन काल के दौरान भी इस प्रतिष्ठान में कोई खाद्य कारोबार संचालित होता पाया गया, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


