बंगाल में चुनावी हिंसा: गवर्नर ने राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर को किया तलब

Regional

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से विपक्षी पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने संयुक्त रूप से याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी है। वहीं, इस मामले में राज्य के गवर्नर भी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पूरी जानकारी के साथ राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर को तलब किया है।

हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल तैनात करने का दिया आदेश

इससे पूर्व राज्य चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए सिर्फ 7 दिन (9 जून से 15 जून तक) का समय दिया था। कलकता हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए 48 घंटे के भीतर पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनात करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का सरकार विरोध कर रही है। वहीं, विपक्ष ने केंद्रीय बलों की तैनाती का समर्थन किया है। चुनावों के पर्यवेक्षक के रूप में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किए जाने की मांग को हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।

चुनाव आयुक्त को राजभवन किया तलब

बंगाल राज्यपाल ने पंचायत चुनाव हिंसा पर एक आपातकालीन बैठक के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को राजभवन में बुलाया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने चुनाव पूर्व हिंसा पर विस्तृत चर्चा के लिए एसईसी को बुलाया है।

आठ जुलाई को वोटिंग होगी, 11 जुलाई को गिनती

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। एक ही बार में मतदान पूरा कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 20 जून को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी।

Compiled: up18 News