आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को ईडी का झटका, 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई कुर्क

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आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को करारा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में उनकी 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति मंगलवार को कुर्क की। इस कार्रवाई को लेकर निदेशालय ने एक बयान भी जारी किया है।

आधिकारिक बयान में ईडी ने कहा है कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश भी जारी किया गया है।

गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। वे इन दिनों आईएनएक्स मामले में जेल में हैं। उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था।

यह मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कथित अवैध धन से संबंधित है। इसे यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके पिता के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिली थी। वहीं, पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने में कथित अनियमितता के सिलसिले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला साल 2007 का है और INX मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोपों के मुताबिक पी. चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर INX मीडिया हाउस को 305 करोड़ रु. का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी दिलाई थी।

इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।

मार्च 2018 में इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को दिए बयान में बताया था कि INX मीडिया को FIPB से मंजूरी दिलाने के लिए उनके और कार्ति चिदंबरम के बीच 10 लाख अमेरिकी डॉलर की एक डील हुई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने शीना वोरा हत्याकांड की मुख्य दोषी इंद्राणी को INX केस मामले में मुख्य गवाह बनाने की सहमति दे दी थी।