15 साल पहले हुए दिल्ली के चर्चित पत्रकार सौम्या स्वामीनाथन मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा के आदेश को टाल दिया है। अब अदालत 7 नवंबर को आरोपियों को सजा सुना सकती है। जानकारी के अनुसार अदालत अभी कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। इन रिपोर्ट के आने के बाद अदालत पांचों आरोपियों को सजा सुना सकती है।
30 सितंबर 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या की दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम के बाद घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था। इस मामले में पांच आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। इन आरोपियों को बीते 18 अक्टूबर को एडिशनल सेशन जज रवींद्र कुमार पांडे ने दोषी करार दिया था।
पांच आरोपियों को माना था दोषी
सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या और समान मंशा के अपराध के लिए दोषी ठहराया। उन्हें संगठित अपराध करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया क्योंकि घटना में पीड़ित की मृत्यु हो गई। इन अपराधों में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान है।
मकोका के तहत लगे हैं आरोप
अदालत ने पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने कहा था, ‘‘सजा 26 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।’’
Compiled: up18 News