इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या बम ब्लास्ट और आतंकी हमले की साजिश में 18 साल से उम्र कैद की सजा भुगत रहे 4 दोषियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही सजा के खिलाफ अपील चार दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।
बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस ए एच रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। जमानत के लिए शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और डॉ इरफान ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इससे पहले इलाहाबाद स्थित विशेष अदालत ने अयोध्या आतंकी हमले मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने पांच में से चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद हैं चारों दोषी
सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्रहरि ने तब बताया था कि विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र ने प्रत्येक दोषी पर 2.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आतंकी हमले सिलसिले में यूपी पुलिस ने पांच लोगों- इरफान, आशिक इकबाल उर्फ फारूक, शकील अहमद, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद अजीज को गिरफ्तार किया था। फिलहाल चारों इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद हैं।
जुलाई 2005 में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले की कोशिश हुई थी। जवाब की कार्रवाई में पांच आतंकी हमलावर मौके पर ही ढेर कर दिए गए थे। तब हुए बम ब्लास्ट में एक नागरिक की मौत हुई थी।
इन शर्तों का करना होगा पालन
चारों याचिकाओं को अपने थाने में हर हफ्ते रिपोर्ट करना होगा
पासपोर्ट समर्पण करने होंगे
देश नहीं छोड़ेंगे
जुर्माना छह हफ्ते के भीतर जमा करना होगा।
Compiled: up18 News