क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर बेगूसराय सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। डीएस इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर ने सीजेएम रुपम कुमारी के न्यायालय में ये परिवाद दर्ज कराया है। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले एक उर्वरक से जुड़ा पूरा मामला है।
बेगूसराय कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की गई है। उत्पाद के लिए सीएनएफ देने और फिर वापस कर 30 लाख का चेक बाउंस होने का मामला है। बताया जा रहा कि धोनी उस उत्पाद का प्रचार करते हैं।
इन धाराओं के तहत दर्ज कराया परिवाद
बेगूसराय जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूपम कुमारी के कोर्ट में डीएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराराइटर परिवादी नीरज कुमार निराला ने परिवाद दर्ज कराया है। इसमें न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार, सीईओ राजेश आर्या, कंपनी के चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 120 बी और एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है।
जानिए क्या है पूरा मामला
इस मामले पर सुनवाई के बाद इस मामले को लेकर न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के कोर्ट में भेज दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। परिवादी ने सभी आरोपित पर आरोप लगाया है कि साल 2021 में परिवादी ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया। सीएनएफ लेने के लिए परिवादी ने 36 लाख 86 हजार रुपये कंपनी को दिया। कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया परंतु कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परिवादी को परेशानी होने लगी। इसी विषय पर परिवादी और कंपनी के विवाद उत्पन्न होने पर कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक देते हुए सारा फर्टिलाइजर वापस ले लिया।
चेक बाउंस से जुड़ा है मामला
परिवादी के कंपनी के दिए गए चेक को बैंक में डाला मगर उसका भुगतान नहीं हुआ चेक बाउंस कर गया। परिवादी ने आरोपित को लीगल नोटिस भेजा लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तब परिवादी ने न्यायालय में सभी आरोपित और कंपनी के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल की। परिवादी की ओर से अधिवक्ता कुमार संजय इस मुकदमा को देख रहे हैं।
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के साथ चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी की ओर से किए जा रहे विज्ञापन की फोटो दाखिल की है। परिवादी नीरज कुमार ने बताया कि राशि देने के बाद फर्टिलाइजर दिया गया लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद फर्टिलाइजर की बिक्री नहीं हो पाई। बाद में कंपनी ने फर्टिलाइजर वापस लेकर 30 लाख का चेक दिया जो बाउंस कर गया। चेक बाउंस के बाद कई बार कंपनी के लोगों से बात की गई लेकिन समस्या का हल नहीं निकला, जिसके बाद कोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर परिवाद पत्र दायर किया गया है। जिसकी अगली सुनवाई 28 जून को होनी है।
-एजेंसियां