लखनऊ: करोड़ों की जमीन कब्जाने के मामले में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर केस

Regional

अमरदीप ने बताया कि शकील के लगातार जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी के डर से एआर बिल्डर एंड याजदान इंफोकाम को 18 अक्तूबर 2016 को एग्रीमेंट करा दिया।एग्रीमेंट होते ही इन लोगों ने मकान खाली करा लिया। जिसे पुलिस से शिकायत पर खाली करवाया।उसके बाद फिर 11वें दिन दोबारा घर में कब्जा कर लिया गया। साथ ही सिक्योरिटी के नाम पर चेक दस्तखत करा लिए।

उन्हीं चेक पर 4.50 करोड़ रुपये भरकर बैंक में लगा दी। चेक बाउंस होने पर एनआई एक्ट का केस दर्ज कराया।हजरतगंज पुलिस के मुताबिक पीड़ित की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के गुर्गे शकील हैदर, बिल्डर गुलाम याजदानी, शराफत अली, सैयद अरशद, मुशीर अहमद, यामीन आरिफ खान, मो. शदबास खान, नसीमुद्दीन, मो. हनीफ और रईस हैदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुख्तार के हर गुनाह का लेखाजोखा तैयार, गैंग पर नजर

मुख्तार अंसारी गीजीपुर के मुहम्मदाबाद का इंटर स्टेट गैंग 191 का लीडर है। इसके खिलाफ करीब 55 मुकदमा वर्ष 1978 से लेकर 2021 तक दर्ज हैं। इसके खिलाफ यूपी में गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र, आगरा, लखनऊ, मऊ तथा बाराबंकी के विभिन्न थानों के साथ ही नई दिल्ली, पंजाब (मोहाली) के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। जिसमें आईपीसी गम्भीर धाराओं के साथ ही गैंग्स्टर अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मकोका एक्ट, टाडा आदि हैं।

मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों पर हो चुकी है कार्रवाई

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग के 244 सदस्यों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67 हजार 859 रुपये की संपत्ति जब्त की है। वहीं मुख्तार गैंग के 158 गुर्गे गिरफ्तार किए। गैंग के 110 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और छह के खिलाफ एनएसए लगाया गया। वहीं 122 असलहों के लाइसेंस निरस्त हुए।

-एजेंसी