नूपुर शर्मा केस में टाइम्स नाउ की एंकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Regional

बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने कुछ महीने पहले नाविका कुमार के डिबेट कार्यक्रम में ही विवादित टिप्पणी की थी जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन देखे गए थे.

इस मामले में नाविका कुमार भी कानूनी कार्यवाहियों का सामना कर रही हैं.

नाविका कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपने ख़िलाफ़ सभी एफ़आईआर को मिलाने का निवेदन किया था.

कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगले आठ हफ़्तों तक उनके ख़िलाफ़ इस मामले में नई एफ़आईआर या कार्रवाई नहीं की जाएगी.

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने अपने फ़ैसले में कहा, “नाविका कुमार अपने ख़िलाफ़ दायर मुख्य एफ़आईआर को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं. हमने इस मामले से जुड़े पहलुओं पर कोई राय नहीं दी है.”

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नूपुर शर्मा मामले में अदालत के फ़ैसले को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले का निबटारा करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज एफ़आईआर को जोड़ा जाए और जांच दिल्ली पुलिस की आईएफ़एसओ टीम करेगी.

इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जिस एफ़आईआर को दर्ज किया है, उसे मुख्य एफ़आईआर माना जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीती 16 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

बेंच ने इस मामले में दिशानिर्देश देते हुए नूपुर शर्मा मामले में दिए गए फ़ैसले को ध्यान में रखा है.

-एजेंसी


Discover more from Up18 News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.